चतरा: झारखंड के चतरा में “उल्लू का धमाका” नामक मिठाई बेचने पर स्थानीय स्टोर मालिक पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच में पाया गया कि यह उत्पाद भ्रामक ब्रांड के तहत बेचा जा रहा था और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
स्टोर से लिया गया सैंपल
- मिठाई “जय पारस उल्लू का धमाका” नाम से बेची जा रही थी।
- यह उत्पाद कैलाश प्रसाद अग्रवाल के स्टोर से जब्त किया गया।
- खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की टीम ने जांच के दौरान नमूने लिए।
- नमूनों को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता भेजा गया।
जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष:
- मिठाई को भ्रामक ब्रांड घोषित किया गया।
- परीक्षण में पाया गया कि यह उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
- रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग का संभावित खतरा बताया गया।
सुनवाई और निर्णय:
- मामले की सुनवाई अपर समाहर्ता सह न्याय निर्णयन अधिकारी की अदालत में हुई।
- स्टोर संचालक का जवाब असंतोषजनक पाया गया।
- इसके बाद धारा 52 के तहत अर्थदंड लगाया गया।
प्रशासन की अपील:
खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की “केवल प्रमाणित और सुरक्षित ब्रांडेड उत्पादों का उपयोग करें। विभाग ने यह भी कहा कि किसी संदिग्ध या भ्रामक उत्पाद की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी जाए।